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Saturday, January 19, 2019

# प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY

केन्द्र सरकार ने “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” (PMFBY )को 13 जनवरी 2016 को मंजूरी दी। यह योजना “कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय” द्वारा शुरू की गई है।

यह योजना उन किसानों के लिए है जो कृषि के लिए ऋण लेते हैं और इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि के प्रति रुचि बनाए रखना व उनकी कृषि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। यह योजना केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाएगी। 

इस योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय फसल को हुई हानि की पूर्ति के लिए किसानों के किस्तो का भुगतान करके फसल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इस योजना के लिए 8800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

Pradhanmantri Fasal Beema Yojana Online Application And Important Documents

 PMFBY के महत्वपूर्ण बिंदु 

  • इस योजना मैं किसानों के लिए क़िस्त की दर बहुत कम रखी गई है ताकि हर वर्ग का किसान इस योजना का लाभ ले सके।
  • इस योजना में मानव द्वारा की गई क्षति जैसे- आग लगने, चोरी करना आदि को सम्मिलित नही किया गया है।
  • इस योजना में खरीफ की फसलों के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान एवं वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% के प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
  • यदि प्रीमियम 90% भी बचा होगा तो उसका भुगतान सरकार बैंक को करेगी। ये राज्य व केंद्र सरकार में बराबर बांटा जाएगा।
  • इस योजना को केवल “भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (AIC)” द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
  • इस योजना के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा जैसे – किसानों को स्मार्टफोन द्वारा अपडेट मिलती रहेगी। फोन द्वारा भूमि का ब्यौरा, खाते की जानकारी भी मिलती रहेगी। इसमे रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा।
  • इस योजना में प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ फसल में कीड़े या रोग लगने पर भी सहायता मिलेगी।
  • फसल बुबाई के अधिकतर 10 दिन के अंदर ही आपको फसल बीमा में फॉर्म भरना होगा तभी आपको लाभ मिल पाएगा।
  • कपास की फसल के लिए किसानों को 62 रुपये प्रति एकड़ के रूप में जमा करवाना पड़ेगा एवं धान की फसल के लिए 505.86 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 222.58 रुपये और मक्का की फसल के लिए 202.34 रूपये प्रति एकड़ के रूप में प्रीमियम जमा करवाना होगा।
  • फसल कटाई के 14 दिन बाद भी फसल को अगर नुकसान होता है तो इस योजना का लाभ मिलेगा।

क्रियान्वयन समूह

इस योजना का सम्पूर्ण क्रियान्वयन एवं नियंत्रण “कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय” करेगा। मंत्रालय द्वारा नामित “भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (AIC)” एवं कुछ अन्य निजी बीमा कम्पनीयां सरकार को फसल बीमा योजना को लागू करने में मदद करेंगी। यह राज्य सरकार निर्णय लेंगा की वह अपने राज्य में किस कम्पनी का चुनाव करेगा। राज्य में एक कम्पनी ही यह कार्य करेगी।

प्रबन्धन व देखरेख

इस योजना की निगरानी “कृषि एवं किसान कल्याण विभाग” के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (NLMC) बनेगी। जो इस योजना की निगरानी व प्रबंधन करेगी।

 PMFBY का कैसे लें लाभ

इस योजना का लाभ प्राप्त करन के लिए किसान बैंक जाकर या ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरकर भी इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए http://pmfby.gov.in/ लिंक पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। 

इसके लिए सरकार द्वारा टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर 18002095858 और मोबाइल नंबर 8808099300 जारी किए गए हैं। इस के लिए एक “बीमा पोर्टल” शुरू किया है। इस योजना के लिए “फसल बीमा ऐप्प” भी शुरू किया गया है। 

इस योजना को धोखाधड़ी व फर्जीवाड़े से बचाने के लिए “CCE” नाम से एप्प भी शुरू किया गया है इस एप्प से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

 PMFBY आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के फॉर्म भरने के लिए किसान की 1 फोटो,किसान की कोई भी आईडी (वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट), एड्रेस प्रूफ (वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट), खेत का खसरा/खाता नम्बर, फसल बुबाई का सबूत, अगर खेत निजी नही है किराए पर लिया है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी।


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